केन्द्रीय गृह मंत्री ने भारतीय न्याय संहिता, दो हजार तेईस, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, दो हजार तेईस और भारतीय साक्ष्य विधेयक, दो हजार तेईस लोक सभा में चर्चा के लिए रख दिये हैं।
चर्चा के लिए रखे इन तीनों विधेयकों में क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के लिए मूलभूत कानून हैं। इंडियन पीनल कोड, अठारह सौ साठ, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, (अठारह सौ अनथानवे), और इंडियन एवीडेंस एक्ट, अठारह सौ बहतर में अंग्रेज़ों द्वारा बनाए गए थे और अंग्रेज़ी संसद द्वारा पारित किए गए इन तीनों कानूनों को समाप्त कर के तीनों नए कानून लाए गए हैं। इंडियन पीनल कोड, अठारह सौ साठ की जगह भारतीय न्याय संहिता, दो हजार तेईस स्थापित होगा, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, अठारह सौ अनथानवे की जगह अब भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, दो हजार तेईस और इंडियन एवीडेंस एक्ट, अठारह सौ बहतर की जगह भारतीय साक्ष्य विधेयक, दो हजार तेईस स्थापित होगा।